राकेश कुमार की खास खबर लखनऊ से

लखनऊ। अवध बार ऐसोशिएशन लखनऊ के अधिवक्ता प्रभात कुमार त्रिपाठी द्वारा 20 साल की सजा हो जाने वाले अभियुक्त को पहली सुनवाई पर हीं जमानत दिलाकर लोअर कोर्ट के आदेश को हाइकोर्ट में चैलेज कर स्थगित कराकर जमानत मंजूर कराई गयी । प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियुक्त इस्तियाक अली को
लखनऊ पाक्सो कोर्ट द्वारा
पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 एवं धारा 376 ipc में कोर्ट द्वारा 20 साल की सजा सुनाई गयी थी।उसी वाद को
अधिवक्ता सैफ शेख
द्वारा उपरोक्त मामले को उच्च न्यायालय लखनऊ में अपील किया जिसमें उच्चन्यायलय द्वारा अधिवक्ता प्रभात कुमार त्रिपाठी अधिवक्ता सैफ शेख की आर्गुमेंट को सुनते हुए
लोअर कोर्ट के आदेश को स्थगित कर दिया और अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश पारित किया और बीस हजार रुपये के जुर्माने पर भी रोक लगा दिया
वहीं अधिवक्ता प्रभात कुमार त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि यह उनके अकेले की जीत नहीं है बल्कि उनके साथ उनके एसोसिएट में काम करने वाले अधिवक्ता सैफ शेख , राशि शुक्ला सत्यम कुशवाहा ,वर्षा आदि एसोसिएट में काम करने वाले लोगों की जीत है जिससे एसोसिएट में खुशी का माहौल है और जीत की खुशी पर अधिवक्ता सैफ शेख ने बताया कि हमारे एसोसिएट द्वारा लगातार गरीबों एवं बेसहारा लोगों की निःशुल्क सहायता की जाती है और यह काम आगे भी जारी रहेगा।

